गुजरात हाईकोर्ट ने फिल्म 'महाराज' की रिलीज पर से हटाया स्थगन
गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म 'महाराज' की OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज पर लगाया गया स्थगन हटा लिया है। इस फिल्म में अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने अभिनय किया है और इसकी योजना पहले 18 जून को रिलीज़ करने की थी। हालांकि, 12 जून को अदालत के एक अंतरिम आदेश ने इसके रिलीज पर रोक लगा दी थी, क्योंकि यह माना गया था कि फिल्म धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकती है।
फिल्म पर लगी रोक
फिल्म 'महाराज' के रिलीज पर रोक तब लगी जब पुष्टिमार्ग संप्रदाय के याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि 1862 के मानहानि केस पर आधारित इस फिल्म से उनके संप्रदाय और हिंदू धर्म को नुकसान पहुँच सकता है। उनके अनुसार, फिल्म का ट्रेलर या प्रमोशनल इवेंट नहीं हुआ था, जिससे वह फिल्म की कहानी को छुपाने का प्रयास कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि फिल्म की रिलीज से उनके धार्मिक भावनाओं को अपूरणीय क्षति होगी।
न्यायालय की प्रक्रिया
न्यायमूर्ति संगीता विशेन ने स्थगन के मामले को गंभीरता से लिया और फिल्म को देखकर यह तय किया कि क्या फिल्म वास्तव में किसी संप्रदाय या समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। फिल्म देखने के बाद, न्यायमूर्ति विशेन ने पाया कि फिल्म में कोई भी ऐसा आपत्तिजनक सामग्री नहीं है, जो धार्मिक भावनाओं को आहत कर सके।
स्वतंत्रता और सही अभिव्यक्ति का समर्थन
अदालत ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि जिस किताब पर फिल्म आधारित है, वह 2013 में प्रकाशित हुई थी और इसके प्रकाशित होने के बाद से कोई साम्प्रदायिक अशांति नहीं हुई। अदालत ने माना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को केवल काल्पनिक अनुमानों पर आधारित नहीं रोका जा सकता और इस प्रकार अंतरिम स्थगन आदेश को समाप्त कर दिया गया। अदालत का यह निर्णय मौलिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
फिल्म की रिलीज
अब फिल्म 'महाराज' को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा और दर्शक इसे देख सकेंगे। यह फिल्म जुनैद खान के करियर की महत्वपूर्ण फिल्म कही जा रही है और इसे दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है।
नये दौर के डिजिटल प्लेटफार्म्स और OTT मीडिया ने मनोरंजन के क्षेत्र में नई उम्मीदें जगाई हैं, और यह फैसला न केवल फिल्म निर्माताओं के आत्मविश्वास को बूस्ट करेगा, बल्कि दर्शकों के मनोरंजन के लिए भी नए अवसर खोलेगा।
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