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CBDT ने टैक्स ऑडिट डेडलाइन बढ़ाई: अब 31 अक्टूबर 2025 तक

CBDT ने टैक्स ऑडिट डेडलाइन बढ़ाई: अब 31 अक्टूबर 2025 तक

सीबीडीटी ने आयकर वर्ष 2025‑26 के लिये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। यह कदम पेशेवर संगठनों और उच्च न्यायालयों की माँगों के बाद उठाया गया। बढ़ती व्यापारिक बाधाओं, बाढ़ और मौसमी चीनी‑दीपावली अवधि को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया। अब ऑडिट रिपोर्ट और आयकर रिटर्न दोनों एक ही माह के अंत में जमा करने होंगे, जिससे अक्टूबर महिना व्यस्त रहेगा। विलंब करने पर जुर्माना 1.5 लाख रुपये या टर्नओवर का 0.5% तक हो सकता है।

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CBDT ने स्पष्ट किया: अल्पकालिक पूँजी लाभ पर 87A रिबेट नहीं, दिसंबर तक भुगतान पर ब्याज माफ़ी

CBDT ने स्पष्ट किया: अल्पकालिक पूँजी लाभ पर 87A रिबेट नहीं, दिसंबर तक भुगतान पर ब्याज माफ़ी

CBDT ने फिर से कहा कि सेक्शन 87A के तहत अल्पकालिक पूँजी लाभ पर कोई कर रिबेट नहीं मिलेगा। बजट 2025 में इस बात को साफ़ किया गया था, परन्तु कई करदाताओं ने अभी‑तक रिबेट ले लिया था। आयकर विभाग अब उन रिटर्नों को सुधार कर कर मांग जारी करेगा और 31 दिसंबर 2025 तक भुगतान करने पर ब्याज माफ़ करेगा। यह नियम कई आम लोगों को सीधे प्रभावित करेगा, क्योंकि उनके रिटर्न में गलती से रिबेट जोड़ दिया गया था।

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