CBDT ने स्पष्ट किया: अल्पकालिक पूँजी लाभ पर 87A रिबेट नहीं, दिसंबर तक भुगतान पर ब्याज माफ़ी
CBDT ने फिर से कहा कि सेक्शन 87A के तहत अल्पकालिक पूँजी लाभ पर कोई कर रिबेट नहीं मिलेगा। बजट 2025 में इस बात को साफ़ किया गया था, परन्तु कई करदाताओं ने अभी‑तक रिबेट ले लिया था। आयकर विभाग अब उन रिटर्नों को सुधार कर कर मांग जारी करेगा और 31 दिसंबर 2025 तक भुगतान करने पर ब्याज माफ़ करेगा। यह नियम कई आम लोगों को सीधे प्रभावित करेगा, क्योंकि उनके रिटर्न में गलती से रिबेट जोड़ दिया गया था।
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